नई दिल्ली। पीएफ़ धारकों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोफा देते हुए,पीएफ निकालने के नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन किया है और कहा कि अब कोई भी खाताधारक इलाज, हाउसिंग, शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकता है।सोमवार को श्रम मंत्रालय ने नियमों में संशोधन का ऐलान कर पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। 30 जुलाई इसके लिए आखिरी समय है। इसके बाद नए नियम लागू हो जाएंगे।
इस नियम के अनुसार राज्य या केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों पर भी लागू होगा। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यह फैसला किया। सरकारी बयान में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति शर्तों को पूरा करता है तो मंत्रालय पूरी पूंजी और उसके ब्याज का भुगतान करेगा।
- मौजूदा नियम (30 अप्रैल तक लागू) के तहत कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ने के दो महीने के बाद अपने पीएफ की पूरी राशि निकाल सकता है।
- इसके अलावा नौकरी के दौरान भी खाताधारक को 54 साल की उम्र में पीएफ की रकम निकालने का प्रावधान है।
- फरवरी में श्रम मंत्रालय ने कहा था कि पीएफ खाताधारक को पैसा निकालने के लिए 58 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा।
- लेकिन बदले हुए प्रावधानों से करोड़ों पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत मिली है।
क्या है नए नियम --
- 1अगस्त 2016 के बाद के नियम के मुताबिक 58 की उम्र पर ही आप पीएफ विदड्रॉ कर पाएंगे। - हाउसिंग के लिए पीएफ का पूरा पैसा निकालने की छूट रहेगी। - बच्चे अगर मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग जैसी हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। - खुद या फैमिली के किसी मेंबर को टीबी, लेप्रसी, पैरेलिसिस, कैंसर या हार्ट के ऑपरेशन जैसी क्रिटिकल इलनेस होने पर पूरा पैसा निकालने की छूट रहेगी। - बच्चों की शादी के लिए सेविंग का पूरा पैसा निकाल सकेंगे।
पहले क्या थे नियम ---
- 54 साल की उम्र पर 90 पर्सेंट पीएफ निकालने की छूट थी। - बच्चों की पढ़ाई के लिए पीएफ का पैसा निकालने का नियम नहीं था। - गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसा निकालने की छूट पहले भी थी। - बच्चों की शादी के लिए पीएफ का 50% हिस्सा ही निकाल सकते थे। - घर बनाने के मकसद से कुछ पर्सेंट अमाउंट ही निकाल सकते
क्यों बदला नियम--
- ट्रेड यूनियंस के नेताओं ने लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की थी।- फरवरी एलान किए गए प्रपोजल्स पर आपत्ति जताई थी।- इस नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
क्या है नए नियम --
19th April, 2016