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जानें FIR से जुड़ी सारी जानकारी और आपके अधिकार...

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ऑनलाइन FIR...

  • अब शिकायत करने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं रही। 
  • आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर थाना प्रभारी आपको फोन करेगा|
  • जिसके बाद आप अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको अपना ई-मेल और टेलीफोन नंबर भी दर्ज कराना होगा जिससे पुलिस आपको संपर्क कर सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने बताया अनिवार्य...आगे क्लिक करे.