नई दिल्ली। आयकर विभाग ने पैन और आधार नामों में गलतियों और अन्य ब्योरे को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इसके साथ ही उसने अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर बायोमेट्रिक पहचान आधार को पैन के साथ जोड़ने की सुविधा देते हुए दो अलग-अलग हाइपरलिंक भी पेश किए हैं। इनमें एक मौजूदा पैन डाटा में बदलाव और भारतीय या विदेशी नागरिक द्वारा नए पैन के लिए आवेदन से संबंधित है।
दूसरा हाइपरलिंक उन लोगों के लिए है जो अपने आधार विवरण को अपडेट करना चाहते हैं। इसके लिए वे विशिष्ट पहचान संख्या का इस्तेमाल कर 'आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल' पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद लोग स्कैन किए गए दस्तावेजों को डाटा अपडेट आग्रह के प्रमाण के रूप में अपलोड कर सकते हैं।
करीब 1.22 करोड़ लोगों ने आधार को पहले ही पैन से जोड़ लिया है। हालांकि, यह आंकड़ा इस लिहाज से काफी कम है क्योंकि देश में 25 करोड़ पैन कार्डधारक हैं, वहीं आधार 111 करोड़ लोगों को जारी किया गया है।कर विभाग के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ छह करोड़ लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं।
हाल ही में सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन संख्या के साथ-साथ आधार संख्या भी अनिवार्य कर दिया है. यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने में लोगों को कोई दिक्कत न आए इसके लिए एक आयकर विभाग ने बेहद आसान प्रक्रिया बनाई गई है।
15th May, 2017