पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती को किया रद्द कर दिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की चयन प्रक्रिया सोमवार को अमान्य घोषित कर दी और इसके जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया.
न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग को नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया. आपको बता दें कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने 2016 एसएलएसटी परीक्षा दी थी.
2016 की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच करने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित घोटाले के मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था.
22nd April, 2024