लखनऊ
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अब आकाशीय बिजली गिरने से अगर किसी की मौत होती है, तो राज्य सरकार उसे चार लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। दरअसल राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, क्यूंकि अब आकाशीय बिजली, बेमौसम बारिश, आंधी-तूफान व लू के प्रकोप को भी आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इसकी पूरी भरपाई डीएम की रिपोर्ट के आधार पर होगी। प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिये है।
प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा ने जारी किए आदेश
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- राज्य में बेमौसम भारी बारिश, आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली व लू के प्रकोप से हर साल बड़ी संख्या में जन-धन का नुकसान होता है।
- अभी तक इसके लिए कोई भी सहायता देने की व्यवस्था नहीं की गई थी।
- सरकार ने भारत सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था को निरस्त करते हुए इसे राज्य आपदा घोषित किया है। राज्यपाल राम नाईक ने इसकी मंजूरी दे दी है।
- राज्य में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों व परिवारों को भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के लिए निर्धारित मानक व दरों के मुताबिक राहत दी जाएगी।
- राज्य आपदाओं के संबंध में होने वाला खर्च डिजास्टर रिस्पांस फंड से व्यय किया जाएगा।
- प्रमुख सचिव राजस्व ने जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि पीड़ितों को चिह्नित करते हुए उन्हें राहत दी जाएगी।
लखनऊ
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अब आकाशीय बिजली गिरने से अगर किसी की मौत होती है, तो राज्य सरकार उसे चार लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। दरअसल राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, क्यूंकि अब आकाशीय बिजली, बेमौसम बारिश, आंधी-तूफान व लू के प्रकोप को भी आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इसकी पूरी भरपाई डीएम की रिपोर्ट के आधार पर होगी। प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिये है।
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अब आकाशीय बिजली गिरने से अगर किसी की मौत होती है, तो राज्य सरकार उसे चार लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। दरअसल राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, क्यूंकि अब आकाशीय बिजली, बेमौसम बारिश, आंधी-तूफान व लू के प्रकोप को भी आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इसकी पूरी भरपाई डीएम की रिपोर्ट के आधार पर होगी। प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिये है।
प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा ने जारी किए आदेश
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- राज्य में बेमौसम भारी बारिश, आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली व लू के प्रकोप से हर साल बड़ी संख्या में जन-धन का नुकसान होता है।
- अभी तक इसके लिए कोई भी सहायता देने की व्यवस्था नहीं की गई थी।
- सरकार ने भारत सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था को निरस्त करते हुए इसे राज्य आपदा घोषित किया है। राज्यपाल राम नाईक ने इसकी मंजूरी दे दी है।
- राज्य में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों व परिवारों को भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के लिए निर्धारित मानक व दरों के मुताबिक राहत दी जाएगी।
- राज्य आपदाओं के संबंध में होने वाला खर्च डिजास्टर रिस्पांस फंड से व्यय किया जाएगा।
- प्रमुख सचिव राजस्व ने जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि पीड़ितों को चिह्नित करते हुए उन्हें राहत दी जाएगी।
28th June, 2016