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खनऊ:-
मायावती के खिलाफ अभद्र
टिप्पणी किए जाने के खिलाफ दयाशंकर सिंह पर हजरतगंज थाने में कई धाराओ के तहत मामला दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं लखनऊ के सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। लेकिन दयाशंकर सिंह ने इस मामले को गलत ठहरते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दयाशंकर सिंह की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया।
8 अगस्त को होगी अगली सुनवाई--
- दयाशंकर ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अपने दयाशंकर ने यह याचिका अपने वकील दिलीप कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से दायर की थी।
- याचिका में दयाशंकर ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।
- इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे प्रकरण में जवाब तलब भी किया है।
- मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।
खनऊ:-
मायावती के खिलाफ अभद्र
टिप्पणी किए जाने के खिलाफ दयाशंकर सिंह पर हजरतगंज थाने में कई धाराओ के तहत मामला दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं लखनऊ के सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। लेकिन दयाशंकर सिंह ने इस मामले को गलत ठहरते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दयाशंकर सिंह की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया।
- दयाशंकर ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अपने दयाशंकर ने यह याचिका अपने वकील दिलीप कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से दायर की थी।
- याचिका में दयाशंकर ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।
- इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे प्रकरण में जवाब तलब भी किया है।
- मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।
28th July, 2016