नई दिल्ली
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कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के केस में एक बड़ी राहत देते हुए कहा है कि वह राहुल गांधी के उस बयान से संतुष्ट है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था। बल्कि उससे जुड़े लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। मानहानि के केस में राहुल गांधी के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है। राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि राहुल गांधी ने आरएसएस को अपराधी तैयार करने वाला संगठन नहीं कहा था। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए एक सितंबर की तारीख तय की है।
2014 में दर्ज हुआ केस-
- राहुल गांधी ने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की है।
- इससे पहले वह कोर्ट के माफी मांगने के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं।
- राहुल की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने जो कहा वो महात्मा गांधी की हत्या के ट्रायल पर आधारित है।
- 2014 में महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया था।
2014 में दर्ज हुआ केस-
- राहुल गांधी ने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की है।
- इससे पहले वह कोर्ट के माफी मांगने के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं।
- राहुल की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने जो कहा वो महात्मा गांधी की हत्या के ट्रायल पर आधारित है।
- 2014 में महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया था।
24th August, 2016