नई दिल्ली- गृह मंत्रालय ने ऐसे 1900 गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ) को चेतावनी जारी की है जो अपने विदेशी फंडिंग का ब्यौरा दे पाने में विफल रहे हैं. विदेशी सहायता से संबंधित बैंक खातों का ब्यौरा नहीं दे रहे एनजीओ को मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी कर कानूनी कारवाई करने की चेतावनी दी गई है.
नियमानुसार किसी भी एनजीओ को एक ही बैंक खाते में विदेशी सहायता प्राप्त करनी होती है. इस खाते को प्रमाणित कराना भी अनिवार्य होता है. ऐसे सभी संगठनों का विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत भी पंजीकरण कराना जरूरी है.
मंत्रालय ने 7 जून को 2025 एनजीओ को 15 दिन के भीतर अपने खाते प्रमाणित कराने को कहा था. इसका पालन करने में नाकाम रहे 1900 एनजीओ को आज चेतावनी जारी की गई है.
इन्हें जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि 1927 एनजीओ विदेशी सहायता से जुड़े अपने बैंक खातों को प्रमाणित कराने में नाकाम रहे हैं. इन सभी संगठनों को खाते प्रमाणित कराने का निर्देश देते हुए मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं कर पाने वाले संगठनों के विरुद्ध कारवाई होगी.
मंत्रालय ने विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे संगठनों से अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी जमा कराने को कहा है. इसमें संगठनों को अपनी आय व्यय का ब्यौरा देना होगा. ऐसे सभी संगठनों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से नौ महीने के भीतर आय व्यय के ब्यौरे के साथ ऑडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है.
क्यों दी 1900 एनजीओ को गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी
24th June, 2017