यूरीड मीडिया- उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं। आयोग पुरुष दर्जियों को महिलाओं का माप लेने से रोकने पर भी विचार कर रहा है। यूपी पैनल ने प्रस्ताव दिया है कि कोई भी पुरुष दर्जी महिलाओं का माप नहीं ले सकता। इसके साथ ही महिला की सुरक्षा को देखते हुए महिला आयोग ने कहा कि जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होना चाहिए। जिम और योगा सेंटर में डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाए। स्कूल की बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर होना चाहिए।
महिला आयोग के इन सुझावों पर 28 अक्टूबर को लखनऊ में हुई बैठक में चर्चा की गई। महिला आयोग के सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मंथन किया। टीआईओ के मुताबिक, महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ निर्णय लिए। हालांकि,क्रियान्वयन किया जाना है। इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर अभी निर्णय लिया जाना है। एक बार स्वीकृत होने के बाद ये प्रस्ताव जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।
कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी निगरानी
प्रस्ताव में कहा गया है कि बुटीक केंद्रों को महिलाओं के माप लेने के लिए महिला दर्जी को नियुक्त करना होगा, जिसमें सक्रिय सीसीटीवी निगरानी हो। इसके अतिरिक्त कोचिंग केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी और उचित शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष कपड़े और सामान बेचने वाले स्टोर को भी ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
महिला आयोग के इन सुझावों पर 28 अक्टूबर को लखनऊ में हुई बैठक में चर्चा की गई। महिला आयोग के सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मंथन किया। टीआईओ के मुताबिक, महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ निर्णय लिए। हालांकि,क्रियान्वयन किया जाना है। इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर अभी निर्णय लिया जाना है। एक बार स्वीकृत होने के बाद ये प्रस्ताव जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।
कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी निगरानी
प्रस्ताव में कहा गया है कि बुटीक केंद्रों को महिलाओं के माप लेने के लिए महिला दर्जी को नियुक्त करना होगा, जिसमें सक्रिय सीसीटीवी निगरानी हो। इसके अतिरिक्त कोचिंग केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी और उचित शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष कपड़े और सामान बेचने वाले स्टोर को भी ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
8th November, 2024