लखनऊ:-
भदोही में मानवरहित रेलवे क्रासिंग के पास स्कूल वैन की रेल से हुई टक्कर में 8 बच्चो की दर्दनान तरीके से मौत हो गई थी . जिसके बाद परिवाहन विभाग ने सबक लेते हुए या फैसला किया है कि अब वह पूरे प्रदेश में 1 से 3 अगस्त तक स्कूल वैन चलाने वाले ड्राइवरो के खिलाफ अभियान चलाएगी । इसी के साथ ही ड्राइवरों को वैन चलते वक़्त इयरफोन लगाते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर छह माह की जेल--
- इयरफोन लगाकर ड्राइवर स्कूली वैन चलाते पकड़ा गया तो उसे छह माह की जेल तथा एक हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- इतना ही नही स्कूली
वैन के ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेन्स जब्त कर निलंबित कर दिया जाएगा।
- ऐसे मामलों में वैन ड्राइवर के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कराने की ज़िम्मेदारी संबन्धित स्कूल प्रबंधक की होगी।
सभी अफसरों को आदेश--
- इस सिलसिले में परिवाहन विभाग के आयुक्त( के रवीन्द्र नायक ) ने सभी जिलाधिकारियों , पुलिस अधीक्षकों, मंडलीय उप परिवाहन आयुक्तों और आरटीओ कों आदेश दिया है।
- हम आपको बता दे की इयरफोन लगाकर वाहन चलना केंद्रीय मोटरयान एक्ट के तहत खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आता है।
- इसी की साथ ही 1 से 3 अगस्त तक चलाये गए स्कूल वैन चालकों के अभियान के बाद इयरफोन लगाके ड्राइविंग करने वाले निजी वाहनो पर भी कार्यवाही की जाएगी।
- इयरफोन लगाकर ड्राइवर स्कूली वैन चलाते पकड़ा गया तो उसे छह माह की जेल तथा एक हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- इतना ही नही स्कूली
वैन के ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेन्स जब्त कर निलंबित कर दिया जाएगा।
- ऐसे मामलों में वैन ड्राइवर के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कराने की ज़िम्मेदारी संबन्धित स्कूल प्रबंधक की होगी।
- इस सिलसिले में परिवाहन विभाग के आयुक्त( के रवीन्द्र नायक ) ने सभी जिलाधिकारियों , पुलिस अधीक्षकों, मंडलीय उप परिवाहन आयुक्तों और आरटीओ कों आदेश दिया है।
- हम आपको बता दे की इयरफोन लगाकर वाहन चलना केंद्रीय मोटरयान एक्ट के तहत खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आता है।
- इसी की साथ ही 1 से 3 अगस्त तक चलाये गए स्कूल वैन चालकों के अभियान के बाद इयरफोन लगाके ड्राइविंग करने वाले निजी वाहनो पर भी कार्यवाही की जाएगी।
28th July, 2016