गोरखपुर:- गोरखपुर के पिपराइच से पूर्व विधायक और पूर्व खेल मंत्री जीतेंद्र जयसवाल उर्फ पप्पू भईया को हत्या के मामले में एडीजे-2 कोर्ट ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने यह फैसला 1994 में हुए ग्राम प्रधान के हत्या के मामले में सुनाया है। कोर्ट ने आदेश के बाद पूर्व विधायक को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। हम आपको बता दें कि पिपराइच के जंगलधूसड़ के प्रधान खदेड़ू की हत्या 1994 में हुई थी। जिसमें मृतक के पिता भग्दन ने जीतेंद्र जयसवाल उर्फ पप्पू भईया को इस हत्या का मुख्य आरोपी बताया था।
ये लगी धाराएँ--
- अदालत ने जितेंद्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 और 102बी के तहत सजा दी है।
- वहीं उनके सहयोगी मेराज को भी उम्रकैद की सजा मिली है।
मुलायम सरकार में थे जायसवाल--
- जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र से पूर्व विधायक जितेंद्र जायसवाल मुलायम सरकार में गृहराज्य मंत्री रहें हैं।
- उन पर 1994 में गोरखपुर के धूसड़ गांव के खदेरू नाम तत्कालीन ग्राम प्रधान की हत्या का आरोप था।
- उनको इस वारदात का मास्टरमाइंट बताया गया। अदालत ने उनको दोषी करार देते हुए सजा सुनाई हैं।
- बता दे की अब वह शराब कारोबारी थे।
- इस हत्या के सहआरोपी जितेंद्र के करीबी मेराज को भी आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी।
- इसी के साथ अदालत ने दोनों पर बीस हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
- अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया।
कोर्ट ने यह फैसला 1994 में हुए ग्राम प्रधान के हत्या के मामले में सुनाया है। कोर्ट ने आदेश के बाद पूर्व विधायक को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। हम आपको बता दें कि पिपराइच के जंगलधूसड़ के प्रधान खदेड़ू की हत्या 1994 में हुई थी। जिसमें मृतक के पिता भग्दन ने जीतेंद्र जयसवाल उर्फ पप्पू भईया को इस हत्या का मुख्य आरोपी बताया था।
- अदालत ने जितेंद्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 और 102बी के तहत सजा दी है।
- वहीं उनके सहयोगी मेराज को भी उम्रकैद की सजा मिली है।
- जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र से पूर्व विधायक जितेंद्र जायसवाल मुलायम सरकार में गृहराज्य मंत्री रहें हैं।
- उन पर 1994 में गोरखपुर के धूसड़ गांव के खदेरू नाम तत्कालीन ग्राम प्रधान की हत्या का आरोप था।
- उनको इस वारदात का मास्टरमाइंट बताया गया। अदालत ने उनको दोषी करार देते हुए सजा सुनाई हैं।
- बता दे की अब वह शराब कारोबारी थे।
- इस हत्या के सहआरोपी जितेंद्र के करीबी मेराज को भी आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी।
- इसी के साथ अदालत ने दोनों पर बीस हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
- अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया।
16th August, 2016