लखनऊ:-
अगर आप सड़क पर चलने के लिए मोटरसाइकिल या फिर कार प्रयोग करते है, तो सड़कों पर वाहन चलते वक़्त यातायात के नियमों का उल्लंघन करना आपके लिए भारी पड सकता है। जिसके लिए आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है। क्यूंकि अब अगर आपको पुलिस पकड़ेगी तो जुर्माने की रकम अलग होगी और अगर परिवहन विभाग के अफसर पकड़ेंगे तो रकम कुछ और होगी। ऐसी हालात में आपको यातायात के नियमों का उल्लंघन करना, डीएल व इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है। वहीं, पीएम केंद्रीय कैबिनेट के मोटर वीकल बिल 2016 में किए गए संशोधनों की अधिसूचना आने के बाद वर्तमान दरें कई गुनी हो जाएंगी।
पहले के नियमों में हुआ बदलाव-
- अभी तक यूपी में वाहन चलाने के दौरान पकड़े जाने पर लोग मामूली जुर्माना देकर बच निकलते थे।
- कई बार पुलिसकर्मी जुर्माने का डर दिखाकर वसूली कर छोड़ देते हैं।
- वहीं, कैबिनेट ने सोमवार को वर्षों पुरानी जुर्माने की दरों को बढ़ाने के प्रपोजल पर अपनी मुहर लगा दी है।
- सबसे बढ़ी बात यह है कि वाहन चालक के एक ही अपराध का जुर्माना अलग-अलग है।
- डीएल न होने पर एआरटीओ 1000 रुपये वसूलेगा, जबकि ट्रैफिक पुलिस या थानों की पुलिस के हत्थे चढ़ने पर महज 100 रुपये जुर्माना देना होगा।
- ऐसे में बिना कागज के चलना और नियमों की अनदेखी करना आपके लिए भारी पड़ सकती है।
देखे कब कितना लगेगा जुर्माना-
परिवाहन विभाग का जुर्माना और पुलिस का जुर्माना
वाहन चालक का जुर्म
परिवहन विभाग का जुर्माना
पुलिस का जुर्माना
बिना लाइसेंस ड्राइविंग
1000 रुपए
पहली बार 100 फिर 300 रुपये
गाड़ी के इंश्योरेंस बगैर ड्राइविंग
800 रुपए
1000 रुपये
डीएल वैध न होने के बाद भी ड्राइविंग
1000 रुपए
500 रुपये
हेल्मेट/सीटबेल्ट न लगाना
100 रुपए
पहली बार 100 फिर 300 रुपये
दोपहिए पर ओवरलोडिंग
100 रुपए
पहली बार 100 फिर 300 रुपए
नाबालिग बच्चों के ड्राइविंग पर
1200 रुपए
500 रुपए
सड़क पर चलने के नियमों का उल्लंघन
100 रुपए
पहली बार 100 फिर 300 रुपए
ओवरस्पीडिंग
400 रुपए
पहली बार 400 फिर 1000 रुपए
खतरनाक ड्राइविंग
800 रुपए
1000 रुपए फिर 2000 रुपए
रेसिंग /स्पीडिंग
400 रुपए
500 रुपए
अपंजीकृत वाहन
4000 रुपए
पहली बार 100 फिर 300 रुपए
असुरक्षित वाहन का उपयोग
1000 रुपए
2000 रुपए
मानसिक व शारीरिक रूप से अयोग्य
160 रुपए
पहली बार 200 फिर 500 रुपए
अगर आप सड़क पर चलने के लिए मोटरसाइकिल या फिर कार प्रयोग करते है, तो सड़कों पर वाहन चलते वक़्त यातायात के नियमों का उल्लंघन करना आपके लिए भारी पड सकता है। जिसके लिए आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है। क्यूंकि अब अगर आपको पुलिस पकड़ेगी तो जुर्माने की रकम अलग होगी और अगर परिवहन विभाग के अफसर पकड़ेंगे तो रकम कुछ और होगी। ऐसी हालात में आपको यातायात के नियमों का उल्लंघन करना, डीएल व इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है। वहीं, पीएम केंद्रीय कैबिनेट के मोटर वीकल बिल 2016 में किए गए संशोधनों की अधिसूचना आने के बाद वर्तमान दरें कई गुनी हो जाएंगी।
- अभी तक यूपी में वाहन चलाने के दौरान पकड़े जाने पर लोग मामूली जुर्माना देकर बच निकलते थे।
- कई बार पुलिसकर्मी जुर्माने का डर दिखाकर वसूली कर छोड़ देते हैं।
- वहीं, कैबिनेट ने सोमवार को वर्षों पुरानी जुर्माने की दरों को बढ़ाने के प्रपोजल पर अपनी मुहर लगा दी है।
- सबसे बढ़ी बात यह है कि वाहन चालक के एक ही अपराध का जुर्माना अलग-अलग है।
- डीएल न होने पर एआरटीओ 1000 रुपये वसूलेगा, जबकि ट्रैफिक पुलिस या थानों की पुलिस के हत्थे चढ़ने पर महज 100 रुपये जुर्माना देना होगा।
- ऐसे में बिना कागज के चलना और नियमों की अनदेखी करना आपके लिए भारी पड़ सकती है।
देखे कब कितना लगेगा जुर्माना-
वाहन चालक का जुर्म |
परिवहन विभाग का जुर्माना |
पुलिस का जुर्माना |
बिना लाइसेंस ड्राइविंग |
1000 रुपए |
पहली बार 100 फिर 300 रुपये |
गाड़ी के इंश्योरेंस बगैर ड्राइविंग |
800 रुपए | 1000 रुपये |
डीएल वैध न होने के बाद भी ड्राइविंग | 1000 रुपए | 500 रुपये |
हेल्मेट/सीटबेल्ट न लगाना
|
100 रुपए | पहली बार 100 फिर 300 रुपये |
दोपहिए पर ओवरलोडिंग | 100 रुपए | पहली बार 100 फिर 300 रुपए |
नाबालिग बच्चों के ड्राइविंग पर | 1200 रुपए | 500 रुपए |
सड़क पर चलने के नियमों का उल्लंघन |
100 रुपए | पहली बार 100 फिर 300 रुपए |
ओवरस्पीडिंग | 400 रुपए | पहली बार 400 फिर 1000 रुपए |
खतरनाक ड्राइविंग | 800 रुपए | 1000 रुपए फिर 2000 रुपए |
रेसिंग /स्पीडिंग | 400 रुपए |
500 रुपए |
अपंजीकृत वाहन | 4000 रुपए |
पहली बार 100 फिर 300 रुपए |
असुरक्षित वाहन का उपयोग | 1000 रुपए |
2000 रुपए |
मानसिक व शारीरिक रूप से अयोग्य | 160 रुपए |
पहली बार 200 फिर 500 रुपए |
10th August, 2016