नई दिल्ली
:
देश की जानी-मानी रियल स्टेट कंपनियों में से एक 'यूनीटेक लिमिटेड' को गुड़गाँव के एक प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुड़गांव के सेक्टर 70 की विस्टा सोसायटी में ग्राहकों को फ्लैट देने में देरी के मामले में कंपनी को 34 निवेशकों के 15 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से यह भी कहा है कि दो हफ्ते में 5 करोड़ रुपये जमा कराएं और बाकी के 10 करोड़ रुपये सितंबर तक जमा कराएं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जो ग्राहक पैसा चाहें, उन्हें वापस किया जाए।
- नोएडा के बरगंडी सोसाइटी में भी ग्राहको को तय वक्त पर फ्लैट न देने के मामले में यूनिटेक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की जो ग्राहक पैसे लेना चाहते है उनकी सूची तैयार करके यूनिटेक को दी जाए।
- यूनीटेक ने विरोध करते हुए कहा था कि कंपनी के पास रुपये नहीं हैं, इसलिए निर्माण काम बंद है।
- सुप्रीम कोर्ट में ग्राहकों की ओर से कहा गया कि काफी वक्त से काम बंद है और निर्माण कार्य एक इंच नहीं हुआ, इसलिए फ्लैट की उम्मीद नहीं है, लिहाजा सूद समेत पैसा वापस किया जाए।
- कंपनी द्वारा 2009 में फ्लैट बुक किए गए थे और 2012 में ग्राहकों को फ्लैट दिए जाने थे।
नई दिल्ली
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देश की जानी-मानी रियल स्टेट कंपनियों में से एक 'यूनीटेक लिमिटेड' को गुड़गाँव के एक प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुड़गांव के सेक्टर 70 की विस्टा सोसायटी में ग्राहकों को फ्लैट देने में देरी के मामले में कंपनी को 34 निवेशकों के 15 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से यह भी कहा है कि दो हफ्ते में 5 करोड़ रुपये जमा कराएं और बाकी के 10 करोड़ रुपये सितंबर तक जमा कराएं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जो ग्राहक पैसा चाहें, उन्हें वापस किया जाए।
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देश की जानी-मानी रियल स्टेट कंपनियों में से एक 'यूनीटेक लिमिटेड' को गुड़गाँव के एक प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुड़गांव के सेक्टर 70 की विस्टा सोसायटी में ग्राहकों को फ्लैट देने में देरी के मामले में कंपनी को 34 निवेशकों के 15 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से यह भी कहा है कि दो हफ्ते में 5 करोड़ रुपये जमा कराएं और बाकी के 10 करोड़ रुपये सितंबर तक जमा कराएं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जो ग्राहक पैसा चाहें, उन्हें वापस किया जाए।
- नोएडा के बरगंडी सोसाइटी में भी ग्राहको को तय वक्त पर फ्लैट न देने के मामले में यूनिटेक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की जो ग्राहक पैसे लेना चाहते है उनकी सूची तैयार करके यूनिटेक को दी जाए।
- यूनीटेक ने विरोध करते हुए कहा था कि कंपनी के पास रुपये नहीं हैं, इसलिए निर्माण काम बंद है।
- सुप्रीम कोर्ट में ग्राहकों की ओर से कहा गया कि काफी वक्त से काम बंद है और निर्माण कार्य एक इंच नहीं हुआ, इसलिए फ्लैट की उम्मीद नहीं है, लिहाजा सूद समेत पैसा वापस किया जाए।
- कंपनी द्वारा 2009 में फ्लैट बुक किए गए थे और 2012 में ग्राहकों को फ्लैट दिए जाने थे।
17th August, 2016