इलाहाबाद
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों के स्थानांतरण को वैध ठहराते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे जिले के भीतर समायोजित शिक्षामित्रों के तबादले का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने शिवपूजन सिंह की याचिका पर दिया है। उनका पक्ष था कि जब उन्हें शिक्षा नियमावली में निहित सभी प्रावधान का लाभ मिल रहा है तो जिले के भीतर स्थानांतरण के लाभ से कैसे वंचित किया जा सकता है।
तबादले का रास्ता साफ़-
- बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने पूर्व में समायोजित शिक्षकों के तबादले भी निरस्त करने शुरू कर दिए थे।
- इस आदेश के अनुपालन में इस पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने आपत्ति दर्ज कराई थी।
- कोई कदम न उठाए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट कोर्ट ने याचियों का पक्ष सुनने के बाद इस स्थानांतरण निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी।
- हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के शिक्षामित्रों के अन्तरजनपदीय तबादले हो सकेंगे।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों के स्थानांतरण को वैध ठहराते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे जिले के भीतर समायोजित शिक्षामित्रों के तबादले का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने शिवपूजन सिंह की याचिका पर दिया है। उनका पक्ष था कि जब उन्हें शिक्षा नियमावली में निहित सभी प्रावधान का लाभ मिल रहा है तो जिले के भीतर स्थानांतरण के लाभ से कैसे वंचित किया जा सकता है।
- बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने पूर्व में समायोजित शिक्षकों के तबादले भी निरस्त करने शुरू कर दिए थे।
- इस आदेश के अनुपालन में इस पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने आपत्ति दर्ज कराई थी।
- कोई कदम न उठाए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट कोर्ट ने याचियों का पक्ष सुनने के बाद इस स्थानांतरण निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी।
- हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के शिक्षामित्रों के अन्तरजनपदीय तबादले हो सकेंगे।
23rd August, 2016