जाने क्या है गाड़ी चालान के नियम, और किन परिस्थितियों में हो सकता है आपका चलान..!
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यूरिड मीडिया ब्यूरो:- रोड पर चलते समय हमारी कुछ डयूटी है और कुछ अधिकार पर जानकारी के अभाव के चलते हमें कभी कभी अत्याधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बता रहे है की किन परिस्थियों में आपका चलान हो सकता है, चलान कितने प्रकार के होते है, औऱ इसके साथ ही आपको क्या क्या सावधानियो बरतनी चाहिए।
आगे क्लिक करे और जानें चलान के प्रकार..
चलान तीन प्रकार के होते है...
1- ऑन द स्पॉट चालान--
ये चालान तब काटे जाते हैं, जब नियम तोड़ने वाले को पुलिस रंगे हाथों पकड़ लेती है।
उसे चालान थमाकर वहीं जुर्माना वसूल लेती है।
कोई अगर उस वक्त जुर्माना नहीं भरना चाहे तो पुलिस डीएल जमा कराकर चालान दे देती है ।
2- नोटिस चालान--
अगर कोई नियम तोड़कर भाग गया तो पुलिस उसका नंबर नोट कर उसके घर चालान भिजवा देती है।
इस चालान का जुर्माना भरने के लिए आरोपी को एक महीने का वक्त दिया जाता है।
अगर समय पर जुर्माना नहीं भरा गया तो चालान कोर्ट भेज दिया जाता है।
3- कोर्ट के चालान--
कोर्ट के चालान आमतौर पर कानून तोड़ने की ऐसी गंभीर घटनाओं में दिए जाते हैं।
जिनमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।
शराब पीकर गाड़ी चलाना ऐसा ही मामला है।
ये किए तो ऑन द स्पॉट ही जाते हैं, लेकिन इनका जुर्माना पुलिसकर्मी नहीं वसूलते। इसके लिए कोर्ट ही जाना होता है।
अगर आपके पास ऑन द स्पॉट..आगे क्लिक करे.
अगर आपके पास ऑन द स्पॉट फाइन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आपको कोर्ट में जाने के लिए चालान जारी कर दिया जाएगा। दी गई तारीख को आपको कोर्ट में पेश होना होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में पुलिसवाले आपका ओरिजनल डीएल अपने पास रख लेंगे और डीएल जमा करवाने की रसीद आपको देंगे। कोर्ट में पेश होने के बाद ही आपको अपना डीएल मिलेगा।