
नई दिल्लीः
- दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था दी है कि रेप के कारण से जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मां को मिले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग मुआवजे का हकदार है।
आदालत ने यह फैसला उस मामले में सुनाया जिसमें अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के रेप करने के जुर्म में दोषी को स्वाभाविक मृत्यु तक की अवधि के लिए जेल भेजा जा चुका है। अदालत ने हालंकि कहा कि बाल यौन अपराध संरक्षण कानून या दिल्ली सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति आरके गौबा की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
14th December, 2016