नई दिल्लीः
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काले धन को सफेद करने की दूसरी योजना शनिवार से शुरू हो रही है। संसद से पास किए गए आय कर कानून में संशोधन को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिलने के बाद इसे 17 दिसंबर से लागू किया जा रहा है। यह योजना 31 मार्च तक चलेगी। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इस योजना को लांच करने का ऐलान किया।
इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी अघोषित संपत्ति पर 50 फीसदी कर और जुर्माना चुका कर उसे वैध बना सकते है। इस योजना के तहत सफेद किए गए धन का आधा हिस्सा चार साल तक के लिए सरकार के पास जमा रहेगा और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। भारत सरकार के राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शुक्रवार को बताया कि इस योजना के तहत की गई घोषणा का इस्तेमाल मुकदमा चलाने के लिए नहीं किया जाएगा।
सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की जिसके तहत 1000 व 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। इसके बाद बैंकों में बड़ी मात्रा में पुराने नोट जमा कराए जाने की खबरें आ रही हैं। अधिया ने कहा कि नई घोषित योजना के तहत कालेधन की घोषणा नहीं कर बाद में आयकर रिटर्न में उसे आय के रूप में दिखाने पर कुल मिलाकर 77.25 प्रतिशत तक का जुर्माना व कर देना सकता है। यही नहीं, अगर किसी ने इस योजना के तहत व उसके बाद रिटर्न में भी इस तरह के धन का खुलासा नहीं किया तो कर पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा तथा मुकदमा भी चलाया जाएगा। यह घोषणा योजना कराधान नियम (दूसरा संशोधन) कानून, 2016 का हिस्सा है जिसे लोकसभा ने इसी महीने मंजूरी दी और राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है।
17th December, 2016