नई दिल्लीः
- अब सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने वालों पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल ने यह आदेश देते हुए कहा कि देश खासकर दिल्ली में कचरा प्रदूषण का सबसे गंभीर कारक है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून, 2016 के तहत सभी निकायों की जिम्मेदारी है कि कचरा उठाकर उसे ठिकाने लगाया जाए।
एनजीटी ने कहा कि सभी म्युनिसिपल कारपोरेशन कालोनियों, होटलों, रेस्त्रा, स्लॉटर हाउस, सब्जी मंडियों के पास कूड़ा जुटाने और निकासी की व्यवस्था करें। इसके बाद भी अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाता है तो उसपर तत्काल 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हर दिन 9600 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसका कुप्रबंधन प्रदूषण की बड़ी वजह है।
20th December, 2016