यूरिड मीडिया ग्रुप | नई दिल्ली अवैध खनन में उत्तर प्रदेश सर्कार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है | सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कैसे दर्ज करने की छूट देने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका ख़ारिज कर दी है |
अवैध खनन का यह मामला है जिसके बाद की राजनीति में भूचाल आ गया था |
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाई कोर्ट के गंभीर रुख को देखते हुए तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से हटा दिया था | हालांकि बाद में प्रजापति की कैबिनेट में वापसी हो गयी लेकिन उन्हें खनन विभाग नहीं दिया गया | इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल को चुनोती दी थी | गत सात अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगायी थी | अब अंतरिम आदेश समाप्त हो गया है | बुधवार को मुख न्यायधीश जेएस खेहर की अध्य्क्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने प्रदेश सरकार के वकील एमआर शमशाद की दलीले ठुकराते हुए विशेष अनुमति याचिका ख़ारिज कर दी |
12th January, 2017