यूरिड मीडिया न्यूज। नई दिल्ली रू उत्तर प्रदेश में आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच फिर शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ चल रही विभागीय जांच खतम करने और जांच अधिकारी की नियुक्ति रद करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। 1न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये अंतरिम आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किये। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली है। अब दोनों पक्षों के उत्तर प्रतिउत्तर आने के बाद मामले पर फाइनल सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुशासनहीनता पद दुरुपयोग आदि के विभिन्न आरोपों में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की थी लेकिन केन्द्रीय प्रशासनिक टिब्युनल (कैट) ने अमिताभ ठाकुर की याचिका स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच और जांच अधिकारी की नियुक्त का राज्य सरकार का 14 जुलाई 2015 का आदेश निरस्त कर दिया था। हालांकि कैट ने राज्य सरकार को नये सिरे से जांच अधिकारी नियुक्त करने की छूट दी थी। कैट के इस आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी गत 29 सितंबर को मुहर लगा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में विभागीय जांच जारी रखने का आग्रह किया गया है।
17th January, 2017