किंगफ़िशर एयरलाइन्स के मालिक व व्यवसायी विजय माल्या पर चल रहे 9000 करोड़ की वसूली के मामले में वसूली न्यायाधिकरण (DRT) आज अपना अहम फैसला सुना दिया है. बता दें कि माल्या के खिलाफ स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंक समूह द्वारा याचिका दायर की गयी थी.
बैंक शुरू कर सकते हैं वसूली प्रक्रिया :
9000 करोड़ की वसूली का मामले पर DRT द्वारा मुहर लग चुकी है. जिसके तहत अब बैंक विजय माल्या से वसूली प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के श्रीनिवासन ने बीते दिनों इस मामले पर अपना पक्ष रखा था. जिसके तहत इस मामले में कर्ज वसूली से जुड़ी बैंकों की याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया जाना था. पीठासीन अधिकारी ने समूह की मूल याचिका, साथ ही मामले में पक्ष बनाये जाने से जुड़े 30 आवेदनों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसपर आज सुनवाई करते हुए बैंको को वसूली के आदेश दिए गए हैं. आपको बता दें कि इन आवेदनों में से कई आवेदन माल्या तथा उसकी कंपनियों के थे. न्यायाधिकरण के आदेश के साथ ही करीब तीन साल पुराने इस मामले में का पटाक्षेप हो गया है. बता दें कि 17 बैंकों के समूह द्वारा यह कानूनी लड़ाई लड़ी गयी है. आपको बता दें कि बैंक समूह ने कर्ज की वसूली के लिये याचिका दायर की हुई थी. जिसपर DRT ने अपना फैसला सुनाते हुए बैंको को वसूली के आदेश दिए हैं.
19th January, 2017