मुंबई। रेप से जुड़े मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। जिसमें कहा गया है कि रेप के सभी मामलों में शादी करने का वादा प्रलोभन के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। रेप के मामले में एक 21 साल के युवक को जमानत देते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
युवक के पूर्व गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप के बाद उस पर रेप का मामला दर्ज कराया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा कि एक पढ़ी-लिखी लड़की जो शादी से पहले अपने मर्जी से संबंध बनाती है उसे अपने फैसले को लेकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा जहां धोखा देकर लड़की की सहमति हासिल करे तो प्रलोभन हो सकती है। इसके लिए कुछ सबूत भी होने चाहिए की लड़की को झांसा दिया गया है।
कोर्ट ने कहा संबंध खत्म होने के बाद रेप का आरोप लगाने का चलन बढ़ रहा है। एक पढ़ी लिखी वयस्क लड़की को शादी से पहले संबंध बनाने का अंजाम पता होना चाहिए।
21st January, 2017