यूरिड मीडिया ग्रुप। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 पिछड़ी जातियों को अनूसूचित जाति घोषित करने की राज्य सरकार की 22 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रमुख सचिव को इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मागंा है। याचिका पर अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंड पीठ ने डॉ बीआर. अंबेडकर ग्रंथालय एवं जनकल्याण की जनहित याचिका पर दिया है। प्रदेश महाधिवक्ता विजय बहादूर सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इन जातियों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नही जारी करने जा रही है।
25th January, 2017