उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महाराजगंज के नौतनवा से निर्दलीय प्रत्याशी अमनमणि को बड़ा झटका लगा है. पत्नी सारा की हत्या के आरोप में डासना जेल में बंद अमनमणि की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पैरोल नामंजूर कर दी है.
अमनमणि ने चुनाव प्रचार और मतदान करने के लिए जमानत न मिलने पर हाईकोर्ट से पैरोल मांगी थी. जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8 मार्च को होगी. हाईकोर्ट से पैरोल न मिलने पर अमनमणि जेल से ही मतदान करेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हत्या के आरोपी को स्पेशल स्टेटस देने से भी इंकार कर दिया है.
मुख्तार के बाद अमनमणि त्रिपाठी को भी कोर्ट ने दिया झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अमनमणि को चुनाव प्रचार के लिए पेरोल देने से इंकार कर दिया है.
उधर अमनमणि की जमानत के खिलाफ पैरवी करने इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचीं सारा की मां सीमा सिंह मीडिया के सामने फफक कर रो पड़ीं. उन्होंने बेटी सारा के हत्यारे को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत न दिए जाने की मांग की है. इसके साथ ही कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा.
गौरतलब है कि अमनमणि महराजगंज जिले के नौतनवां विधानसभा सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को नामांकन के लिए अमनमणि की दो दिन की पैरोल मंजूर की थी. दो दिन बीतने के बाद अमनमणि ने दोबारा सरेंडर कर दिया था.
अमनमणि की पत्नी सारा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में 9 जुलाई 2015 को मौत हो गई थी. इस मामले में सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने अमनमणि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और मामले की जांच सीबीआई कर रही है. मामले की सुनवाई जस्टिस विपिन सिन्हा की एकलपीठ में हुई.
इससे पहले अमनमणि को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था लेकिन बाद में उनका नाम काट दिया गया. इसके बाद अमनमणि ने निर्दलीय चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया. पिछले दिनों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमनमणि सहित उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था.
27th February, 2017