यूरिड मीडिया /लखनऊ-हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोमतीनगर स्थित हाई कोर्ट बिल्डिंग के आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के संबंधित विभागों समेत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। मामले की अग्रिम सुनवाई जुलाई महीने में होगी।
एसपी, ट्रैफिक ने दी सफाई
जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की बेंच ने यह आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एसपी, ट्रैफिक ने मंगलवार को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर सफाई दी। उनकी ओर से कहा गया कि पॉलिटेक्निक पर यूपीएसआरटीसी के चेक पोस्ट को हटाने के लिए कई बार लिखा जा चुका है, लेकिन सम्बंधित विभाग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है।
जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश ...
इसके अलावा पॉलिटेक्निक के फ्लाईओवर का काम भी लम्बे समय से पूरा नहीं होने व हाई कोर्ट परिसर के पास अब तक अंडरपास न बन पाने की दलील भी दी गई। इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग समेत नगर आयुक्त, एलडीए वीसी व प्रॉजेक्ट मैनेजर, एनएचएआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
31st May, 2017