लखनऊ। सूबे की योगी सरकार ने अवैध शराब पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक नया ऐतिहासिक कदम उठाया है। योगी कैबिनेट ने अवैध शराब पीने से मौत होने पर दोषियों को मौत की सजा देने का निर्णय लिया है। सरकार ने बकायदा इसके लिए आबकारी एक्ट में एक नई धारा जोड़ी है। जिसमें अवैध शराब पीने पर मौत या अपंगता होने पर दोषियों को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है या 10 लाख जुर्माना और उम्रक़ैद है।
सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आबकारी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी गई। आबकारी अधिनियम 1910 की दो दर्जन से अधिक की धाराए बदली गई। कई मामलों में अफसरों का पक्ष मबूत करने के लिए उनके अधिकार भी बढ़ाए गए है।
भ्रष्ट अफसरों पर कठोर कार्रवाई
आबकारी मंत्री जय प्रकाश के मीडिया को बताया कि वैध शराब कारोबार को सह देने उसमें मिलीभगत करने वालों पर विभागीय अफसर को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आबकारी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी गई। आबकारी अधिनियम 1910 की दो दर्जन से अधिक की धाराए बदली गई। कई मामलों में अफसरों का पक्ष मबूत करने के लिए उनके अधिकार भी बढ़ाए गए है।
भ्रष्ट अफसरों पर कठोर कार्रवाई
आबकारी मंत्री जय प्रकाश के मीडिया को बताया कि वैध शराब कारोबार को सह देने उसमें मिलीभगत करने वालों पर विभागीय अफसर को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
20th September, 2017