नई दिल्ली। जीएसटी से व्यापारियों को हो रही दिक्कतों पर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर महीने रिटर्न दाखिल करने से छूट दे दी है। साथ ही अब हर महीने के बजाय हर तिमाही रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लेते हुए रत्न और गहनों को जीएसटी नोटिफिकेशन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब इसके लिए नया नोटिफिकेशन लाया जाएगा।
एक करोड़ सीमा हुई तय
बैठक खत्म होने के बाद सुशील मोदी ने ट्वीट कर बताया कि कंपाउंडिंग स्कीम के तहत भी 75 लाख टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है। ऐसे कारोबारी 3 महीने पर कुल बिक्री का एक फीसदी टैक्स जमाकर विवरण दाखिल कर सकेंगे।
पांच सदस्यीय मंत्री समूह होगा गठित
कंपाउंडिंग डीलरों को दूसरे राज्यों में माल बेचने का अधिकार और इनपुट सब्सिडी का लाभ देने के लिए 5 सदस्यीय मंत्री समूह के गठन का फैसला हुआ है।
सुशील मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को अगले साल 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है।
इसके तहत पहले रजिस्टर्ड करदाताओं को अनरजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता से माल खरीदने पर टैक्स देना पड़ता था। अब 31 मार्च तक इससे राहत दे दी गई है।
दिवाली के पहले ज्चेलर्स को भी राहत
दिवाली और धनतेरस से पहले सर्राफा कारोबारियों को मनी लांड्रिंग एक्ट से बाहर कर दिया है। सरकार ने केवायसी नियमों में बदलाव किया है।
नए नियम के तहत 2 लाख रुपए तक की ज्वेलरी खरीदने के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड का विवरण नहीं देना होगा। अब तक यह सीमा 50 हजार रुपए थी।
यानी अब अगर आप ज्वेलरी शॉप से 2 लाख रुपए तक की ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको पैन नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पांच करोड़ कारोबारियों को फायदा
मोदी सरकार छोटे कारोबारियों को कुछ शर्तों के साथ जीएसटी रिटर्न फाइल करने में छूट भी दी है।
इस फैसले से देशभर के करीब 5 करोड़ से ज्यादा छोटे कारोबारियों को फायदा होगा।
इन 27 वस्तुओं पर सरकार का यूटर्न
27 वस्तुओं पर टैक्स की दरों को फिर से निर्धारित किया गया है. खाकड़ा 12 से 5, बच्चों के फूड पैकेट 18 से 5, अनब्रांडेड नमकीन 12 से 5 फीसदी, अनब्रांडेड आयुर्वेदिक 18 से 5,पेपर वेस्ट 12 से 5, रबर वेस्ट, मैनमेड धागा 18 से 12 किया गया है।
इसका टेक्सटाइटल उद्योग पर असर होगा। कोटा स्टोन आदि को 28 से 18, स्टेशनरी के आइट्मस 28 से 18, डीजल इंजन के पार्ट 28 से 18, ई-वेस्ट 28 से 5, सर्विस सैक्टर में जॉब वर्क 5 फीसदी के दायरे में लाए गए हैं।
एक करोड़ सीमा हुई तय
पांच सदस्यीय मंत्री समूह होगा गठित
इसके तहत पहले रजिस्टर्ड करदाताओं को अनरजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता से माल खरीदने पर टैक्स देना पड़ता था। अब 31 मार्च तक इससे राहत दे दी गई है।
दिवाली के पहले ज्चेलर्स को भी राहत
दिवाली और धनतेरस से पहले सर्राफा कारोबारियों को मनी लांड्रिंग एक्ट से बाहर कर दिया है। सरकार ने केवायसी नियमों में बदलाव किया है।
पांच करोड़ कारोबारियों को फायदा
मोदी सरकार छोटे कारोबारियों को कुछ शर्तों के साथ जीएसटी रिटर्न फाइल करने में छूट भी दी है।
इन 27 वस्तुओं पर सरकार का यूटर्न
इसका टेक्सटाइटल उद्योग पर असर होगा। कोटा स्टोन आदि को 28 से 18, स्टेशनरी के आइट्मस 28 से 18, डीजल इंजन के पार्ट 28 से 18, ई-वेस्ट 28 से 5, सर्विस सैक्टर में जॉब वर्क 5 फीसदी के दायरे में लाए गए हैं।
7th October, 2017