नई दिल्ली: इस बार बजट में पेट्रोल-डीजल के जीएसटी में आने की चर्चा थी. बजट में तो एलान नहीं हुआ लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जीएसटी में पेट्रोल-डीजल आ जाता तो सस्ता हो जाता. अब सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जीएसटी में भी अगर पेट्रोल-डीजल आ गया फिर भी आपको सस्ता नहीं मिलेगा.
आज डीलर को मुनाफा जोड़कर 38 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पड़ता है. इस पर केंद्र सरकार 19.48 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगाती है और दिल्ली में राज्य सरकार 15.54 रुपये वैट लगाती है. अगर ये दोनों टैक्स हटाकर सरकार जीएसटी की सर्वोच्च दर 28% भी लगा देती तो पेट्रोल पूरे देश में 48 रुपये 74 पैसे मिलने लगता.
कार्यक्रम बजट सम्मेलन में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी से ये सवाल हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि राज्यों की आपत्ति की वजह से पेट्रोल-डीजल जीएसटी में नहीं आया. लेकिन वित्त सचिव हंसमुख अढिया ने साफ कर दिया कि राजस्व केंद्र और राज्य दोनों के लिए जरूरी है इसलिए 28 फीसदी जीएसटी लगाकर पेट्रोल-डीजल बेचना संभव नहीं है.
वित्त सचिव ने उम्मीद जताई कि अगले वित्त वर्ष यानी मार्च 2019 में राजस्व मिलने पर जीएसटी से होने वाली कमाई का अंदाजा हो जाने पर ही ये करना बेहतर होगा. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में भी पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है.
3rd February, 2018