लखनऊ। उन्नाव गैंगरेप केस में लगातार बढ़ती सरगर्मियों के बीच राज्य के गृह सचिव अरविंद कुमार और डीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस कांफ्रेस कर उन्नाव प्रकरण की जानकारी दी। अरविंद कुमार ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस केस में एफआईआर दर्ज कर जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। यही नहीं विधायक सेंगर की गिरफ्तारी का फैसला भी सीबीआई ही लेगी। आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी के सवाल पर यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि कोई भी उन्हें बचा नहीं रहा है। हम दोनों ही पक्षों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं।
डीजीपी बोले, माननीय विधायक
पुलिस की ओर से विधायक का बचाव किए जाने के आरोपों पर डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि हम उनका बचाव नहीं कर रहे हैं। वहीं उनके द्वारा आरोपी विधायक को कहने पर कहा कि वह अभी आरोपी हैं, दोषी साबित नहीं हुए हैं। एक विधायक होने के नाते मैं उन्हें सम्मान दे रहा हूँ।
जानें, सेंगर पर किन धाराओं में दर्ज की गई है FIR
गृह सचिव ने बताया, क्यों MLA पर दर्ज नहीं की थी एफआईआर
गृह सचिव अरविंद कुमार ने विधायक पर अब तक केस न दर्ज किए जाने के सवाल पर कहा कि अपहरण और रेप की शिकायत बीते साल पीड़िता ने दर्ज कराई थी। तब उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए अपने बयान में विधायक का नाम नहीं लिया था। इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया। अब उसका कहना है कि तब डर के मारे ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में नए बयान के आधार पर विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। "पीड़िता ने अपने पहले बयान में गैंगरेप के आरोपियों में विधायक का नाम नहीं लिया था। इसलिए एफआईआर में उनका नाम नहीं था।"
12th April, 2018