दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एयरसेल-मैक्सिस सौदे के मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को राहत देते हुए पांच जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने आदेश की घोषणा करते हुए उन्हें पांच जून को मामले की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें पूछताछ के लिए पांच जून को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है।
अदालत ने ईडी से चिदंबरम की अग्रिम जमानच याचिका पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा है और मामले की आगे की सुनवाई के लिए पांच जून की तारीख निर्धारित की है। इससे पहले, अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में कार्ति चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगाई थी।
30th May, 2018