लखनऊ- यूरिड मीडिया न्यूज। उन्च न्यायलय ने कहा है कि मकान मालिक द्वारा अपने बेटे या अन्य पारिवारिक सदस्यों के व्यवसाय के लिए किराये पर उठाये गये मकान को गिराकर निर्माण की अनुमति की मांग सदाशयपूर्ण जरूरत माना जायेगी। कोर्ट ने कहा कि यदि स्थानीय निकाय ने मकान मारिलक का नक्शा पास कर दिया हो तो किराया नियंत्रण अधिकारी या अपीलीय अदिकारी काइस इस संबध में विचार करने का क्षेत्राधिकारी नही है।
9th June, 2018