आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का आज अंतिम दिन है। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है कि आज शाम तक आधार-पैन को लिंक कर ले। दरअसल, सरकार ने बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पैन आदि को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। एलपीजी सब्सिडी एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ही मार्च महीने में आधार को विभिन्न सेवाओं से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाने का आदेश दिया था। तब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसकी मियाद बढ़ाकर 30 जून 2018 करने का फैसला किया था।
सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। अगर रिटर्न नहीं भर पाएंगे तो आपका रिफंड अटक जाएगा। आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन चार बार बढ़ाई जा चुकी है। पहली बार 31 जुलाई, 2017, दूसरी बार 31 अगस्त, 2017, तीसरी बार 31 दिसंबर 2017 और चौथी बार 30 जून, 2018 की डेडलाइन दी गई।
30th June, 2018