lucknow: केंद्र सरकार द्वारा एससी एसटी एक्ट लाने के बाद इसका दुरुपयोग ना हो इसे लेकर प्रयागराज हाइकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि एससी एसटी मामले में जब मजबूत आधार हो तभी पुलिस इन धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा कि सरकारी तौर पर बिना ठोस वजह के दलित उत्पीड़न की धाराएँ ना लगाई जाये। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज की प्राथमिकी को चुनौती देने वली याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को इस आशय का सर्कुलर प्रदेश के सभी थानों को जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार सहित विपक्षी से भी 1 माह के अंदर जाव अब तलब करने को कहा है।
24th December, 2018