लखनऊ, यूरिड मीडिया न्यूज। खनन पट्टे को लेकर राजनीति चाहे जितनी हो रही हो लेकिन वास्तविकता यही है कि पूर्व मंत्री अखिलेश यादव ने एक ही दिन में 13 खनन पट्टो की मंजूरी देकर नियमों को तोड़ा है। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 31 मई 2012 को खनन पट्टों की नीलामी ई टेन्डर से करने का नियम बनाया था। जिस पर हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2013 को मुहर लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि 13 मई 2012 के पहले जिन लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन किया है उन सभी को निरस्त माना जाए और नई ई टेन्डर प्रणाली से आवेदन लेकर पट्टे आवंटित किये जाये। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले और अपनी ही बनायी कानून को अखिलेश ने तोडा। 17 फरवरी 2013 को तत्कालीन हमीरपुर की जिलाधिकारी बी चन्द्रकला ने खनन के 13 पट्टों का प्रस्ताव अखिलेश को भेजा और अखिलेश ने खनन मंत्री के रुप में पट्टे को मंजूरी दी। नियमानुसार पांच लाख रूपये तक का खनन पट्टा देने का अधिकार जिलाधिकारी को होता है। इससे अधिक पट्टे देने के लिए खनन मंत्री की मंजूरी जरूरी होती है। इसीलिए बी चन्द्रकला ने पट्टे की अनुमति के लिए अखिलेश को प्रस्ताव भेजा। जिसे मंत्री के रुप में 17 फरवरी 2013 को अनुमति दी। इसके बाद प्रजापति खनन मंत्री बने और उन्होंने 14 जून 2013 को खनन मंत्री के रूप मे पट्टों की मंजूरी दी है।
अखिलेश यादव ने जिन 13 पट्टों की मंजूरी 17 फरवरी 2013 को एक ही दिन में दिया है उसका विवरण निम्नवत है -
अखिलेश यादव ने जिन 13 पट्टों की मंजूरी 17 फरवरी 2013 को एक ही दिन में दिया है उसका विवरण निम्नवत है -
8th January, 2019