लखनऊ
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आवासीय कॉलोनियों में मकान में दुकान खोलने के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। आवास विभाग ने यह प्रस्ताव नयी नियमावली के अनुसार लागू किया है। यह प्रस्ताव पास करवाने के लिए एलडीए और इंजीनियर अधिकारी पिछले डेढ़ साल से लगे हुए थे।
अफसरों ने यह प्रस्ताव सिर्फ चार नागरिकों की राय पर पास कर शासन को भेजा था। इसके लिए अधिकारियों ने विज्ञापन प्रकाशित करवाकर लोगों से सुझाव मांगे थे। एलडीए के पास दो पत्र आए जिनमें से एक पत्र में इसे गलत, जबकि दूसरे पत्र में इसे बेरोजगारों के हित में बताया गया। एक तरफ जंहा प्रस्ताव पास होने से एलडीए अधिकारियों के चेहरों पर खुशी है, वंही दूसरी ओर कुछ एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है की इससे कॉलोनियों की सूरत बिगड़ जाएगी।
ये होंगे नए नियम
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- जिस सड़क की चौड़ाई 18 मीटर या उससे अधिक होगी,उसी सड़क पर खोली जा सकेगी दुकान।
- मकान का सिर्फ 30 फीसदी भाग ही कमर्शल एक्टिव होगा।
- जमा करना होगा प्रभाव शुल्क।
- मकान के 30 फीसदी क्षेत्रफल की कम्पाउंडिग करनी होगी।
- डीएम सर्किल रेट के 25 और 50 फीसदी के हिसाब से शुल्क जमा करना होगा।
यह होंगी परेशानियाँ
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- आवासीय कॉलोनियाँ बाजार में हो जाएंगी तब्दील।
- कमर्शियल गतिविधियाँ शुरू होने से होगी ट्रैफिक की समस्या।
- शोरगुल के बीच रहना हो जाएगा मुश्किल।
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आवासीय कॉलोनियों में मकान में दुकान खोलने के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। आवास विभाग ने यह प्रस्ताव नयी नियमावली के अनुसार लागू किया है। यह प्रस्ताव पास करवाने के लिए एलडीए और इंजीनियर अधिकारी पिछले डेढ़ साल से लगे हुए थे।
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16th July, 2016